1 नवंबर 2023
एएचएसईसी द्वारा आयोजित बारहवीं कक्षा की परीक्षा में 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों और 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 30 नवंबर 2023 को डॉ बनिकांत काकती पुरस्कार योजना के तहत स्कूटर प्रदान किए जाएंगे।
जिन छात्रों ने SEBA द्वारा आयोजित HSLC परीक्षा में 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें 29 नवंबर 2023 को आनंदराम बरुवा पुरस्कार योजना के तहत 15,000 दिए जाएंगे।
जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सार्वजनिक जल आपूर्ति योजना में लघु खनिजों का उपयोग करने पर वन रॉयल्टी की कटौती कुल परियोजना लागत का 0.6% तय की जाएगी।
मेडिकल कॉलेजों में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, असम के मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों (प्रथम वर्ष एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) नियम, 2017 (2023 में संशोधित) में संशोधन को मंजूरी
असम निजी सुरक्षा एजेंसी नियम, 2008 को अधिक्रमण करते हुए असम निजी सुरक्षा एजेंसी नियम, 2023 को मंजूरी
7 नवंबर 2023
राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 दिसंबर 2023 से 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा।
1 दिसंबर, 2023 से पीएम-पोषण के तहत चर/चापोरी क्षेत्रों के स्कूलों के प्रत्येक पात्र बच्चे को मध्याह्न भोजन के साथ साप्ताहिक तीन अंडे उपलब्ध कराए जाएंगे।
संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान (ईएलटीआई) को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), असम के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाएगा।
मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत मोरीगांव, बंगाईगांव, ग्वालपाड़ा, डिब्रूगढ़ और शोणितपुर जिलों में राज्य के मूल भूमिहीन परिवारों के पक्ष में भूमि बंदोबस्त। मिशन बसुंधरा 2.0 के हिस्से के रूप में पांच जिलों में कुल मिलाकर 2,538 परिवारों को भूमि प्रदान की जाएगी।
कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय के कुशल और पारदर्शी प्रबंधन की सुविधा के लिए कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की पहली परिनियमावली को मंजूरी दी गई।
जीएससीएल की इक्विटी को मजबूत करने के लिए असम सरकार से गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जीएससीएल) को जारी अनुदान सहायता को इक्विटी निवेश में परिवर्तित किया जाएगा।
पहाड़ी क्षेत्र विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत असम हिल्स स्मॉल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएचएसआईडीसी लिमिटेड) के 60.22 करोड़ के राज्य सरकार के ऋण/अवैतनिक ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा। असम कैंसर देखभाल परियोजना के पहले चरण के तहत शेष 3 कैंसर देखभाल अस्पतालों और दूसरे चरण में 7 अस्पतालों के निर्माण के लिए असम कैंसर केयर फाउंडेशन (एसीसीएफ) को 135 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। असम सहकारी जूट मिल्स लिमिटेड (एसीजेएमएल) को राज्य सरकार के ₹33.36 करोड़ और असम राज्य भंडारण निगम (एएसडब्ल्यूसी) को ₹4.25 करोड़ के ऋण को सरकार द्वारा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए इक्विटी निवेश के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
जरूरतमंदों को प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए चाय बागान अस्पतालों सहित ‘सरकारी अस्पतालों के लिए मुफ्त दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं’ योजना के तहत 135 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
असम सरकार द्वारा एपीडीसीएल, एईजीसीएल और एपीजीसीएल को अनुदान सहायता को 31 मार्च 2023 तक ऋण में और फिर इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा।
उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एआईडीसी, एएसआईडीसी, एटीसीएल और एपीएम लिमिटेड के सरकारी ऋण/अवैतनिक ब्याज राशि और अनुदान को इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा।
16 नवंबर 2023
लाभार्थियों को एनएफएसए 2013 के तहत आवंटित खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वस्तुओं के आवंटन, उठाव, परिवहन और वितरण और एफपीएस/जीपीएसएस/डब्ल्यूसीसीएस/एलएएमपीएस आदि के निरीक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन किया गया।खासी-जयंतिया विकास परिषद के निर्माण को पूर्वव्यापी मंजूरी
बायएट के लिए अलग से प्रविष्टि प्रस्तावित की जाएगी
राज्य सरकार ‘बीएट’ को एक अलग प्रविष्टि के रूप में शामिल करने और ‘7. किसी भी कुकी जनजाति सहित’ (जैसा कि निर्दिष्ट है) के तहत सूची से ‘बीएट, बिएट’ को बाहर करने के लिए भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। संविधान (एसटी) आदेश, 1950 की अनुसूची में, यथासंशोधित, “भाग II-असम-I-कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार हिल्स के स्वायत्त जिलों में”) की प्रविष्टि 7 में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए, अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च 2025 तक ईवी खरीदने वाले नागरिकों को मोटर वाहन कर (गैर-परिवहन) पर मौजूदा कर दर में 2 प्रतिशत की कटौती प्रदान की जाएगी।
विषय शिक्षक सहित स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए असम माध्यमिक शिक्षा (सरकारी स्कूल) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 और असम माध्यमिक शिक्षा (प्रांतीयकृत विद्यालय) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 को मंजूरी व्यावसायिक विषयों में स्कूली शिक्षा के मानकों और गुणवत्ता को विकसित करने, विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (एसईबीए)और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, असम (एएचएसईसी) को विलय कर ‘असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड’ (एएसएसईबी) के रूप में गठित किया जाएगा।
नगर निगम बोर्डों के नामांकित सदस्यों को किसी भी नगर निगम बोर्ड के वार्ड आयुक्तों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक के बराबर ही भुगतान किया जाएगा।
मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत मोरीगांव, कामरूप (मेट्रो), कामरूप, ग्वालापाड़ा, लखीमपुर, शोणितपुर, दरंग, तिनसुकिया और धेमाजी जिलों में स्वदेशी, भूमिहीन परिवारों के पक्ष में भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा। नौ जिलों में 3,576 स्वदेशी, भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि बंदोबस्त किया जाएगा।
धेमाजी, उत्तरी लखीमपुर, शोणितपुर, विश्वनाथ, गोलाघाट, शिवसागर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और माजुली जिलों में अली ऐ लिगांग मनाने के लिए स्थानीय अवकाश मनाया जाएगा।
असम विधानसभा का बजट सत्र 2024-25, 5 फरवरी 2024 से शुरू होगा।
प्रांतीय/सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए असम प्रारंभिक शिक्षा (प्रांतीयकरण) नियम, 2023 के नियम 3 अनुसूची-I में संशोधन किया जाएगा।